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कैसे करें

भारत से अंतरराष्ट्रीय भुगतान

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की ओर से भारत के निवासियों के लिए इसकी सीमा तय की गई है कि वे किसी वित्तीय वर्ष (अप्रैल - मार्च) के दौरान कितनी राशि विदेश भेज सकते हैं। यह सीमा भारत में Airbnb पर की जाने वाली अंतरराष्ट्रीय बुकिंग को प्रभावित कर सकती है।

भारत की उदारीकृत रेमिटेंस स्कीम

भारतीय रिज़र्व बैंक की उदारीकृत रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत, Airbnb के लिए अंतरराष्ट्रीय रिज़र्वेशन के बदले भुगतान करने वाले भारत के निवासियों के परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) की जानकारी इकट्ठा करना ज़रूरी है।

किसी वित्तीय वर्ष के दौरान भारत के निवासी की ओर से भारत में मौजूद सभी स्रोतों के ज़रिए विदेशी मुद्रा की खरीदी या भुगतान की कुल राशि (Airbnb पर की गईं अंतरराष्ट्रीय बुकिंग सहित) RBI की अनुमत सीमा के दायरे में आनी चाहिए।

अगर Airbnb पर की जाने वाली अंतरराष्ट्रीय बुकिंग के चलते इस सीमा का उल्लंघन होता है, तो आपका रिज़र्वेशन कैंसिल किया जा सकता है और हम आपको RBI के नियमों के तहत बचे हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कोई भी नया रिज़र्वेशन पूरा करने से ब्लॉक कर देंगे।

भारत का निवासी

भारत के निवासी शब्द का इस्तेमाल भारतीय विदेशी मुद्रा कानूनों के तहत किया जाता है। आमतौर पर किसी व्यक्ति को भारत का निवासी तब माना जाता है, जब वे :

  • पिछले वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) के दौरान 182 से ज़्यादा दिनों तक भारत में रहे हों
  • रोज़गार के लिए या व्यवसाय चलाने के लिए भारत आते हों
  • अनिश्चित समय के लिए भारत में रहने के इरादे से भारत आते हों

परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) की जानकारी

PAN 10 अंकों वाला एक विशिष्ट अल्फ़ान्यूमेरिक आइडेंटिफ़ायर होता है, जो भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी किया जाता है। जब भारत का कोई भी निवासी अंतरराष्ट्रीय रिज़र्वेशन के लिए भुगतान करता है, तो LRS के तहत Airbnb के लिए उनके PAN की जानकारी इकट्ठा करना ज़रूरी है।

ध्यान दें : यह जानकारी बुकिंग की प्रक्रिया में चेक आउट के चरण में माँगी जाती है। PAN की मान्य जानकारी न दे पाने पर आपकी बुकिंग कैंसिल की जा सकती है।

किसे PAN की जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है

बुकिंग के लिए PAN की जानकारी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर :

  • भारतीय फ़ॉरेन एक्सचेंज के नियमों के तहत भुगतान करने वाले व्यक्ति को भारत का निवासी नहीं माना जाता; या
  • भुगतान भारतीय रिज़र्व बैंक के LRS नियमों के दायरे में नहीं आता। (मिसाल के तौर पर, यह तब लागू हो सकता है जब आपके रिज़र्वेशन का भुगतान कोई कंपनी कर रही हो, जैसे कि वह कंपनी, जहाँ आप काम करते हैं।)

आय के स्रोत पर लिया जाने वाला टैक्स

LRS के तहत, आय के स्रोत पर लिया जाने वाला टैक्स (TCS) इनकम-टैक्स अधिनियम के सेक्शन 206C(1G) के तहत भारतीय टैक्स प्राधिकरणों के पास जमा किया जाता है। फ़िलहाल, TCS बुकिंग के लिए आपकी ओर से चुकाई जाने वाली कीमत पर असर नहीं डालता। जहाँ भी TCS की यह व्यवस्था लागू होती है, वहाँ उसका भुगतान आपकी ओर से बिना आपसे अतिरिक्त शुल्क लिए किया जाता है।

आपकी ओर से दिए गए PAN नंबर के ज़रिए जमा किए गए TCS के बारे में जानकारी पाने के लिए, भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट में अपने फ़ॉर्म 26AS पर नज़र डालें।

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